भारतवर्ष समाचार डिजिटल। महराजगंज 
महराजगंज। उत्तर प्रदेश सरकार के वाणिज्य कर विभाग ने व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना 2026 की जानकारी जारी की है। इस योजना के तहत पात्र व्यापारियों को पुराने कर बकाये पर ब्याज और अधिभार में राहत पाने का अवसर मिलेगा। इससे व्यापारियों को लंबित कर मामलों के निस्तारण और कारोबार को नई गति देने में मदद मिल सकती है।
योजना के पोस्टर के अनुसार, इसका लाभ निर्धारित शर्तों के तहत संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 तक के बकाया कर से जुड़े मामलों में मिल सकता है। बकाये की राशि के अनुसार ब्याज में राहत का प्रावधान दर्शाया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की अवधि 16 अक्टूबर 2026 से 16 जनवरी 2027 तक बताई गई है।
इच्छुक व्यापारी वाणिज्य कर विभाग के पोर्टल comtax.up.nic.in पर जाकर योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और लागू शर्तों की आधिकारिक पुष्टि करना जरूरी है।
व्यापारियों से अपील है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर योजना की जानकारी लेकर इसका लाभ उठाने की प्रक्रिया पूरी करें।
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ब्यूरो चीफ महराजगंज: रत्नेश्वर कुमार
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