file_000000007304820884018aa138df5af7
WhatsApp Image 2026-08-14 at 7.30.23 PM (2)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 7.30.23 PM (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 7.30.23 PM
WhatsApp Image 2026-08-14 at 7.30.22 PM (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 7.30.22 PM

एमडीए का सख्त प्रवर्तन अभियान जारी: 11 अवैध निर्माणों व प्रतिष्ठानों पर सीलिंग, बिना मानचित्र निर्माण करने वालों को कड़ी चेतावनी

भारतवर्ष समाचार डिजिटल

मुरादाबाद, 25 जून। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने अवैध निर्माण, अनधिकृत विकास और बिना मानचित्र स्वीकृति के संचालित हो रहे निर्माण कार्यों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ गुरुवार को बड़ा प्रवर्तन अभियान चलाते हुए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 11 स्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई की। यह अभियान प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह, आईएएस के निर्देशन में चलाया गया, जिसके तहत उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अंतर्गत कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

प्राधिकरण द्वारा जोन 1/2, 1/3 और 2/8 में लंबे समय से अवैध रूप से संचालित हो रहे मंडप, कोचिंग सेंटर और हॉस्पिटल के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। इनमें वाद संख्या 48/2018 में विपक्षी हरपाल सिंह (रायल मंडप), वाद संख्या 952/2022-23 में विनोद राय (राय मंडप), वाद संख्या 1009/2022-23 में शकुंतला देवी (केडी मंडप), वाद संख्या 163/2023-24 में काशीराम (कोचिंग सेंटर), वाद संख्या 979/2022-23 में एरावत पुष्करण (हॉस्पिटल) तथा वाद संख्या 2532/2024 में जमील अहमद (मंडप) के परिसरों को अवैध संचालन के कारण सील किया गया। इसके अतिरिक्त जोन 2/8 में गलशहीद स्थित रहीश अहमद (रहीश मंडप) तथा वाद संख्या 23/2025 में शकील (इबाद मंडप) के खिलाफ भी सीलिंग की कार्रवाई की गई।

इसी क्रम में एमडीए की प्रवर्तन टीम ने डिडौली थाना क्षेत्र में भी तीन अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसा। श्री आलोक कुमार आदि के विरुद्ध वाद संख्या एम.यू.डी.ए./3/ए.एन.आई./2026/0003297 में श्याम ढाबा के पास, ढकिया स्थित लगभग 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल में किए जा रहे अवैध निर्माण को सील किया गया। वहीं श्री सत्यवीर सिंह के विरुद्ध वाद संख्या एम.यू.डी.ए./3/ए.एन.आई./2026/0003289 में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा पतेई खालसा के आगे लगभग 1200 वर्गमीटर तथा श्री पवन के विरुद्ध वाद संख्या एम.यू.डी.ए./3/ए.एन.आई./2026/0003288 में उसी क्षेत्र में लगभग 700 वर्गमीटर में किए जा रहे अवैध निर्माण को सील कर दिया गया।

एमडीए ने स्पष्ट किया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किसी भी प्रकार का निर्माण करना नियम विरुद्ध है और ऐसे मामलों में सीलिंग, ध्वस्तीकरण तथा अन्य विधिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें और भवन निर्माण संबंधी सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

Recent Posts